उत्तराखंड सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए Viklang Pension Yojana 2025 चलाई जा रही है। इस योजना के तहत पात्र दिव्यांग नागरिकों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और समाज में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें और समाज में आत्मनिर्भर बन सकें। इसके माध्यम से सरकार दिव्यांगजनों की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास कर रही है।
पात्रता मानदंड
योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं:
- निवास: आवेदक उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- दिव्यांगता का प्रतिशत: आवेदक की दिव्यांगता कम से कम 40% होनी चाहिए, जो सरकारी अस्पताल या चिकित्सा बोर्ड से प्रमाणित हो।
- आयु सीमा: आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आय सीमा: आवेदक की मासिक आय ₹4,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अन्य पेंशन योजनाएँ: आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड: पहचान प्रमाण के रूप में।
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र: सरकारी अस्पताल या चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी, जिसमें 40% या उससे अधिक दिव्यांगता का उल्लेख हो।
- निवास प्रमाण पत्र: उत्तराखंड का स्थायी निवासी होने का प्रमाण।
- आय प्रमाण पत्र: तहसीलदार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी।
- बैंक खाता विवरण: आधार से लिंक बैंक खाता संख्या और IFSC कोड।
- पासपोर्ट साइज फोटो: हाल ही में खींची गई।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://ssp.uk.gov.in/ पर जाएं।
- ऑनलाइन आवेदन करें: होमपेज पर “ऑनलाइन आवेदन” टैब में “नया ऑनलाइन आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें।
- योजना का चयन करें: “दिव्यांग पेंशन” योजना का चयन करें।
- आवेदन फॉर्म भरें: मांगी गई सभी जानकारियों को सही-सही भरें, जैसे व्यक्तिगत विवरण, बैंक खाता जानकारी, आय विवरण, और दिव्यांगता का विवरण।
- दस्तावेज़ अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करें: सभी जानकारी भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद, फॉर्म को सबमिट करें।
- पावती प्राप्त करें: आवेदन सबमिट करने के बाद, एक पावती संख्या प्राप्त होगी, जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।
आवेदन की स्थिति जांचें
आवेदन की स्थिति जानने के लिए:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://ssp.uk.gov.in/
- “आवेदन की स्थिति जांचें” विकल्प चुनें: यह विकल्प होमपेज पर उपलब्ध है।
- आवश्यक विवरण भरें: आवेदन संख्या, आधार नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- स्थिति देखें: सर्च बटन पर क्लिक करें और अपनी आवेदन की वर्तमान स्थिति देखें।
Conclusion- Viklang Pension Yojana
अधिक जानकारी या सहायता के लिए, आप अपने जिले के समाज कल्याण विभाग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग कर सकते हैं।
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